आम आदमी पार्टी के २० विधायकों का निलंबन दिल्ली चुनाव आयोग ने यह कारण देकर किया था कि ये सभी विधायक गलत तरीके से ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट धारण किए हुए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय में विधायकों के गुहार लगाने के बाद उच्च न्यायालय ने निलंबन वापस लेते हुए मामला फ़िर चुनाव आयोग के पास भेज दिया है।